
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपनी याचिका में शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) का नाम एक पार्टी के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी.
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को अपनी याचिका में शिवसेना नेता संजय राउत (Sanjay Raut) का नाम एक पार्टी के रूप में शामिल करने की अनुमति दे दी.
जस्टिस एस जे काठवाला और जस्टिस आर आई चागला की पीठ ने बीएमसी के एच-वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को भी पार्टी बनाने की अनुमति दी ताकि वह एक्ट्रेस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का जवाब दे सकें.
रनौत ने 9 सितंबर को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसमें अपील की गई कि कि यहां पाली हिल क्षेत्र में उनके बंगले के एक हिस्से को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने को अदालत अवैध घोषित करे. एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में संशोधन करते हुए बीएमसी से दो करोड़ रुपये हर्जाने की मांग भी की थी.
संशोधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि रनौत के वकील वरिष्ठ वकील बीरेंद्र सराफ ने एक डीवीडी सौंपी थी जिसमें कथित तौर पर शिवसेना नेता राउत द्वारा एक्ट्रेस को धमकाने वाला एक बयान है. जस्टिस काठवाला ने कहा कि अगर एक्ट्रेस डीवीडी को सही मानती हैं तो राउत को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए.
पीठ ने कहा, ”क्या पता यदि राउत कह दें कि उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया या इस डीवीडी से छेड़छाड़ की गई है? आपको उन्हें जवाब देने का अवसर देना चाहिए.”
सराफ ने कहा कि वह भाग्यवंत लाते को भी याचिका में पक्षकार बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अवैध निर्माण और ध्वस्त करने संबंधी सभी आदेश जारी किए थे.