
करण जौहर और एनसीबी. (Photo: News18 and ANI)
एनसीबी (NCB) ने करण जौहर (Karan Johar) की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रविप्रसाद (Kshitij Raviprasad) को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है. एनसीबी शुक्रवार को क्षितिज रविप्रसाद से पूछताछ करेगी.
- News18Hindi
- Last Updated:
September 25, 2020, 9:30 PM IST
धर्मा प्रोडक्शन (Dharma Production) के मालिक फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) हैं. अधिकारी ने बताया कि रवि को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा गया है. उन्होंने बताया कि जांच के दौरान क्षितिज रविप्रसाद का नाम सामने आया है. एनसीबी इस मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, सहित अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है और अपनी जांच का दायर बॉलीवुड में ड्रग्स के कथित कारोबार तक विस्तृत कर दिया है.
Narcotics Control Bureau (NCB) summons Kshitij Raviprasad of Dharma Productions, asking him to appear before them tomorrow, in a drug case related to #SushantSinghRajput death matter. pic.twitter.com/q96Me4emRR
— ANI (@ANI) September 24, 2020
इससे पहले देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक अदालत ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को जेल के भीतर जाकर शौविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) और दीपेश सावंत (Deepesh Sawant) से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले के संबंध में शौविक चक्रवर्ती इस समय जेल में है.
मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत शौविक और अन्य इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. शौविक रिया का भाई है और सावंत सुशांत सिंह राजपूत के घर पर खाना पकाने का काम करता था. इन्हें नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया है. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस एक्ट, 1985 (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) की विशेष अदालत के सामने एनसीबी ने कहा कि मोबाइल फोन से मिली जानकारी से इस मामले में शौविक की संलिप्तता का पता चला है.
एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं: सतीश मानशिंदे
दूसरी तरफ एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक के वकील ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि एक्टर सुशांत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी को जांच शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है. वकील सतीश मानशिंदे ने हाईकोर्ट से कहा कि एनसीबी को संबंधित ड्रग्स मामले की जांच राजपूत की मौत की जांच कर रहे सीबीआई को हस्तांतरित करनी चाहिए थी. संबंधित ड्रग्स मामले में रिया और शौविक आरोपी हैं और वर्तमान में जेल में हैं.
हाईकोर्ट ने रिया और शौविक की जमानत याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नहीं किया और एनसीबी से सोमवार तक जवाब दायर करने को कहा. एनसीबी ने रिया और शौविक के खिलाफ एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. जेल में बंद बहन-भाई ने अपनी जमानत याचिकाएं खारिज करने के विशेष एनडीपीएस अदालत के आदेश को इस सप्ताह के शुरू में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
जस्टिस सारंग कोतवाल की एकल पीठ से मानशिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राजपूत की कथित आत्महत्या की जांच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि मौत से संबंधित सभी मामलों की जांच सीबीआई करेगी. वकील ने तर्क दिया कि रिया और शौविक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कठोर धारा 27 ए नहीं लगाई जानी चाहिए थी. यह धारा ड्रग्स के अवैध कारोबार से संबंधित है जिसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद का प्रावधान है.
(भाषा के इनपुट के साथ)